Pradhan Mantri Ujjwala Yojana in hindi | प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2022

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प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 मई 2016 को गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवारों की महिलाओं को 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन वितरित करने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना के लिए 80 अरब रुपये का बजटीय आवंटन किया गया था।

इसकी शुरूआत के पहले वर्ष में वितरित किए गए कनेक्शन 15 मिलियन के लक्ष्य के मुकाबले 22 मिलियन थे। 23 अक्टूबर 2017 तक, 30 मिलियन कनेक्शन वितरित किए गए थे, जिनमें से 44 प्रतिशत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों को दिए गए थे। दिसंबर 2018 तक यह संख्या 58 मिलियन को पार कर गई थी।

भारत के 2018 के केंद्रीय बजट में, इसका दायरा बढ़ाकर 80 मिलियन गरीब परिवारों को शामिल किया गया। तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा 21,000 जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया। इस योजना से 2014 की तुलना में 2019 में रसोई गैस की खपत में 56% की वृद्धि हुई।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत उत्तर प्रदेश में 14.6 मिलियन बीपीएल परिवारों, पश्चिम बंगाल में 8.8 मिलियन, बिहार में 8.5 मिलियन, मध्य प्रदेश में 7.1 मिलियन और राजस्थान में 6.3 मिलियन से अधिक परिवारों को लाभ हुआ है।

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Pradhan Mantri Ujjwala Yojana in hindi | प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना क्या हैं

मई 2016 में, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) द्वारा ऐसे ग्रामीण और वंचित परिवारों, जोकि ईंधन के रूप में जलावन लकड़ी, कोयला, गोबर के उपले आदि जैसे पारंपरिक खाना पकाने के ईंधन का उपयोग कर रहे थे, उनके लिए एलपीजी जैसे स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक प्रमुख योजना के रूप में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMYU) की शुरुआत की गई। पारंपरिक खाना पकाने के ईंधन के उपयोग से ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ-साथ पर्यावरण पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है।

यह योजना बीपीएल परिवारों को प्रत्येक एलपीजी कनेक्शन के लिए 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। योजना के तहत कनेक्शन घर की मुखिया महिला के नाम पर दिया जाएगा। सरकार इस योजना के तहत ईएमआई(EMI) की सुविधा भी देगी।

Pradhan Mantri Ujjwala Yojana 2.0 क्या हैं?

वित्त वर्ष 21-22 के केंद्रीय बजट के अंतर्गत Pradhan Mantri Ujjwala Yojana के अंतर्गत अतिरिक्त 1 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करने का प्रावधान किया गया है। इस चरण में प्रवासी परिवारों को विशेष सुविधा दी जा रही है। इस योजना को Pradhan Mantri Ujjwala Yojana 2.0 का नाम दिया गया हैं।

Pradhan Mantri Ujjwala Yojana का उद्देश्य क्या हैं?

“स्वच्छ भारत, बेहतर जीवन” टैगलाइन के साथ, केंद्र सरकार ने 1 मई 2016 को माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक सामाजिक कल्याण योजना “प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना” (पीएमयूवाई) शुरू की है।

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यह योजना धूम्रपान मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है और इसका उद्देश्य 2019 तक पूरे देश को रियायती एलपीजी कनेक्शन प्रदान करके पांच करोड़ परिवारों विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) रहने वाली महिलाओं को लाभान्वित करना है। यह योजना एलपीजी के उपयोग को बढ़ाएगी और विकार, वायु प्रदूषण और वनों की कटाई को कम करने में मदद करेगी

इतिहास में यह पहली बार है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय इतनी बड़ी कल्याणकारी योजना लागू कर रहा है जिससे बीपीएल परिवारों की करोड़ों महिलाओं को लाभ होगा।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, एक स्वस्थ खाना पकाने का ईंधन प्रदान करना और जीवाश्म ईंधन के उपयोग के कारण लाखों ग्रामीण आबादी के बीच स्वास्थ्य संबंधी खतरों को रोकने के लिए हैं

उज्ज्वला 2.0 के तहत कनेक्शन लेने के लिए योग्यता क्या हैं?

  • आवेदक 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला होनी चाहिए।
  • एक ही घर में किसी भी OMC से कोई अन्य एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक एक ग्रामीण निवासी होना चाहिए जिसके पास बीपीएल कार्ड हो।
  • सब्सिडी राशि प्राप्त करने के लिए महिला आवेदक के पास देश भर के किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में बचत बैंक खाता होना चाहिए।
  • आवेदक के घर में पहले से ही एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए।
  • निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी से संबंधित वयस्क महिला – अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण), अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी), अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई), चाय और पूर्व-चाय बागान जनजाति, वनवासी, में रहने वाले लोग 14-सूत्रीय घोषणा के अनुसार SECC परिवारों (AHL TIN) या किसी भी गरीब परिवार के तहत सूचीबद्ध द्वीप और नदी द्वीप समूह सभी मान्य हैं।

उज्ज्वला 2.0 के तहत कनेक्शन लेने के लिए क्या-क्या आवश्यक दस्तावेज़ होने चाहिए?

  • बीपीएल राशन कार्ड।
  • पंचायत प्रधान/नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत बीपीएल प्रमाण पत्र।
  • एक फोटो आईडी (आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड)।
  • एक हालिया पासपोर्ट आकार का फोटो।
  • मूल विवरण जैसे नाम, संपर्क विवरण, जन धन / बैंक खाता संख्या, आधार कार्ड नंबर आदि।

Pradhan Mantri Ujjwala Yojana से जुड़ी कुछ मुख्य बातें

  • भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में की थी।
  • प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मार्च 2020 तक वंचित परिवारों को 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य रखा गया था।
  • माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 7 सितंबर 2019 को ही 8 करोड़ वें एलपीजी कनेक्शन का सुपुर्द किया।
  • इस योजना के अंतर्गत 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करने से एलपीजी कवरेज जोकि 1 मई 2016 को 62% थी, उसे बढ़ाकर 1 अप्रैल 2021 तक 99.8% करने में मदद मिली है।
  • सरकार ने 2021-2022 के केंद्रीय बजट में घोषणा की थी कि इस योजना के तहत 1 करोड़ और कनेक्शन दिए जाएंगे।
  • उज्जवला योजना की एक बड़ी उपलब्धि हिमाचल प्रदेश को भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य बनाना है।

Pradhan Mantri Ujjwala Yojana 2.0 के कनेक्शन कौन-कौन प्राप्त कर प्राप्त कर सकते हैं?

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1.निम्नलिखित में से किसी भी श्रेणी से संबंधित वयस्क(18 बर्ष से अधिक) महिला।
  • अनुसूचित जाति परिवार
  • अनुसूचित जनजाति परिवार
  • प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)
  • सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग
  • अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई)
  • चाय और पूर्व- चाय बागान जनजातियाँ
  • वनवासी
  • द्वीपों और नदी द्वीपों में रहने वाले लोग
  • एसईसीसी परिवार (एएचएल टिन)
  • 14 सूत्रीय घोषणा के अनुसार गरीब परिवार

2. एक ही घर में किसी भी ओएमसी(OMC) से कोई अन्य एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए।

3. आवेदक (केवल महिला) की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।

Pradhan Mantri Ujjwala Yojana 2.0 ऑनलाइन apply कैसे करे ?

आवेदक अपनी पसंद के किसी भी वितरक के पास आवेदन जमा करके या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अनुरोध प्रस्तुत करके आवेदन कर सकते हैं।

आप यहाँ से भी ऑनलाइन apply कर सकते हैं

Faqs

Q1. उज्ज्वला 2.0 योजना के अंतर्गत कौन से पात्र लाभान्वित हो सकते हैं?

गरीब परिवार से संबन्धित एक ऐसी वयस्क महिला जिसके घर में एलपीजी कनैक्शन नहीं हो, वह उज्ज्वला 2.0 योजना के अंतर्गत पात्र मानी जाएगी। इस योजना के लाभार्थियों को निम्नलिखित मे से किसी भी एक श्रेणी से आवश्यक रूप से संबन्धित होना चाहिए।

1. सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 के अंतर्गत आने वाली महिला इसकी पात्र होगी।

2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों से संबन्धित, प्रधानमंत्री आवास योजना, अंत्योदय अन्न योजना, वनवासी, अधिकांश पिछड़ा वर्ग, चाय एवं पूर्व चाय बागान जनजाति, नदीद्वीपों में रहने वाले लोग (लाभार्थी आवश्यक सहायक दस्तावेज़ जमा करेगा)।

3. यदि कोई महिला उपरोक्त दो श्रेणियों के अंतर्गत नहीं आती है, तो वह 14-सूत्रीय घोषणा(निर्धारित प्रारूप के अनुसार) प्रस्तुत करके गरीब परिवार के तहत लाभार्थी होने का दावा कर सकती है।

Q2. पहचान प्रमाण पत्र एंव निवास प्रमाण पत्र के रूप में कौन-कौन से दस्ताबेज लगेंगे?

1. असम तथा मेघालय के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों के आवेदकों के लिए आधार कार्ड को पहचान प्रमाण पत्र माना जाएगा।
2. यदि आवेदक का वर्तमान पता उसके आधार के समान है तो इस स्थिति में यह निवास प्रमाण पत्र के प्रयोजन को भी पूर्ण करेगा।
3. यदि आवेदन का पता आधार कार्ड में उल्लिखित पते से अलग है तो, ऐसी स्थिति में वह संलग्नक-ए में सूचीबद्ध निवास प्रमाण पत्र हेतु कोई अन्य दस्तावेज जमा कर सकती है।
4. असम एवं मेघालय के लिए, जहां आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है, आवेदक नीचे दी गई तालिका के अनुसार पहचान का कोई अन्य प्रमाण प्रस्तुत कर सकते/सकती हैं।
5. प्रवासियों के संबंध में, वे संलग्नक-1 के अनुसार निवास प्रमाण पत्र हेतु सूची के अंतर्गत उल्लेखित 25 दस्तावेजों में से कोई भी प्रमाण पत्र स्व-घोषणा पत्र के साथ जमा कर सकते हैं।
6. संलग्नक के अनुसार गैर प्रवासियों के लिए स्व-घोषणा पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।

PMUY 2.0 apply कैसे कर सकते हैं?

आवेदक ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकता है।

1. ऑनलाइन- ग्राहक ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से नामांकन करा सकती है अथवा वह ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र से भी संपर्क कर सकती है।

2. ऑफलाइन- ग्राहक डिस्ट्रीब्यूटरशिप के माध्यम से सीधे आवेदन जमा करके नामांकन करा सकती है।

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